Fire Service Bill 2024 passed by Assembly: शुक्रवार को झारखंड में विधानसभा से अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 (Fire Service Bill 2024) पारित हो गया। राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद इसे झारखंड अग्निशमन सेवा अधिनियम 2024 (Jharkhand Fire Service Act 2024) कहा जाएगा, जो कि पूरे राज्य में प्रभावी होगा।
इसके तहत अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इनके जिम्मे यह 100 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता वाले सिनेमाघर, 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बने वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स व एक से अधिक सिनेमा को प्रदर्शित करनेवाले भवनों की सुरक्षा होगी।
50 से अधिक कमरे वाला होटल, भूमिगत व्यापारिक कॉम्प्लेक्स, जिला केंद्र, उप केंद्रीय व्यावसायिक जिले जिसमें एक हजार वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल में बना तहखाना शामिल होगा।
100 से अधिक बेड वाले अस्पताल व Nursing Home के अलावा सार्वजनिक, अर्द्धसरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, हवाई अड्डा, मनोरंजक पार्क सहित अन्य भवन भी अग्निशमन सेवा के दायरे में आएगा।