Jharkhand News: हजारीबाग के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अशोक कुमार को पत्नी की हत्या के आरोप में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
मंगलवार, 29 अप्रैल 2025 को जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनका पालन अशोक कुमार को करना होगा।
पुलिस ने 9 फरवरी 2025 को अशोक कुमार को उनकी पत्नी की मौत में कथित संलिप्तता के आरोप में हजारीबाग सदर से गिरफ्तार किया था।
उनकी पत्नी ने दिसंबर 2024 में कथित तौर पर खुद को आग लगा ली थी, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अशोक कुमार पर हत्या का आरोप लगा था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था और वे तब से जेल में बंद थे।
हाई कोर्ट का फैसला
जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की एकल पीठ ने मंगलवार को सुनवाई के बाद अशोक कुमार की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लेख किया, जिनमें नियमित रूप से पुलिस के समक्ष पेश होना और जांच में सहयोग करना शामिल हो सकता है। हालांकि, शर्तों का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।