Murder a Laborer in Palamu : रास्ते की जमीन को लेकर हुए विवाद में एक मजदूर की हत्या (Murder) कर देने के चार दोषियों को बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है।
कोर्ट ने उनपर जुर्माना भी लगाया है। यह सजा पलामू की शंकर कुमार महराज की अदालत ने सुनायी है। जिन चार दोषियों को अदालत ने सजा सुनायी है, उनमें चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा निवासी रामावतार पासी, गुड्डू पासी, महेश पासी और सुनीता देवी शामिल हैं।
यह था मामला
यह मामला साल 2020 का है। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में अजय राम पासी नाम के एक मजदूर की हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र के गुरहा निवासी मृतक अजय राम पासी के बेटे विकास कुमार पासी ने चार लोगों के खिलाफ चैनपुर थाना में 20 दिसंबर 2020 को FIR (कांड संख्या 468/2020) दर्ज करायी थी।
इस FIR में विकास कुमार पासी ने कहा कि रास्ते की जमीन को लेकर हुए विवाद में चारों ने उसके पिता की हत्या कर दी। विकास ने FIR में बताया था कि पहले गाली-गलौज और झगड़ा हुआ था। 19 दिसंबर 2020 को उसके पिता मजदूरी का काम करने गये थे।
उसके बाद देर शाम तक वह घर नहीं लौटे। बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद अगले दिन 20 दिसंबर 2020 को डुमरिया बांध (Dumariya Dam) पर अजय राम पासी का शव पड़ा मिला। मृतक के ललाट पर चोट और गर्दन पर जख्म के निशान मौजूद थे।
जांच में पता चला कि अजय राम पासी की हत्या कुल्हाड़ी से काटकर की गयी थी। हत्यारों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से डुमरिया बांध के पास उनका शव फेंक दिया था।
अदालत में चारों आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप साबित हो गये और अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। अदालत ने चारों दोषियों को I.P.C. की धारा 302/34 के तहत बामुशक्कत उम्रकैद और साढ़े सात हजार रुपये जुर्माने और धारा 201/34 के तहत पांच साल कैद की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।