Girl Raped on the Pretext of Marriage: अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार (Arvind Kumar) की अदालत ने बुधवार को शादी का झांसा देकर युवती का चार साल तक शारीरिक शोषण (Physical Abuse) करने के दोषी चंदन साव को 10 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
यह मामला वर्ष 2020 का है। युवती ने महिला थाना में इस संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करायी थी। मामले में अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने अभियोजन की ओर से मजिस्ट्रेट सहित आठ गवाह पेश किये। चंदन साव को अदालत ने 19 अगस्त को दोषी करार दिया था और फैसला के लिए 21 अगस्त की तिथि निर्धारित की थी।