झारखंड

अग्निवीर शहीद के परिजन को सरकारी नौकरी!, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला

Jhakhand Cabinet Big Decision: CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार काे प्रोजेक्ट भवन में हुई Cabinet की बैठक में 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दाडेल ने Cabinet की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि शहीद होने वाले अग्निवीरों के आश्रितों को झारखंड सरकार आर्थिक मदद देगी। साथ ही एक आश्रित को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आश्रित को पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। अग्निवीर सैनिक की पत्नी और आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान 10 लाख और अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

-राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष DK तिवारी की सेवा अगले एक साल तक या 65 वर्ष आयु में जो पहले हो बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। डीके तिवारी पहले भी इस पद पर तीन वर्ष से थे, लेकिन 12 फरवरी 2024 उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था।

-रांची के कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में छात्र बालों की वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में 16368 छात्र इन आवासीय विद्यालय में है। इसे बढ़ाकर 37 हजार तक किया जाएगा।

-वित्त विभाग के अंतर्गत PAMU में प्रोग्राम डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर के पद का सृजन होगा। राज्य सरकार के पुराना वेतन ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 230 प्रतिशत से 239 प्रतिशत किया गया। इसका लाभ एक जुलाई 2024 से मिलेगा।

-राज्य के 3944389 बिजली उपभोक्ताओं जो 200 यूनिट तक बिजली माफी योजना का लाभ ले रहे थे उनका बकाया एरियर माफ कर दिया गया। इनका 3584 करोड़ रुपया बकाया था।

-सदर अंचल चाईबासा में छठा अंचल के गठन की मंजूरी दी गई। इसमें तीन पंचायत को शामिल किया गया। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए भारत सरकार से एमओयू करने की मंजूरी दी गई। होमगार्ड को बढ़ावा मानदेय देने की घाटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-झारखंड वक्फ नियमावली 2024 का गठन किया गया।

-सहायक अध्यापक सेवा शर्त 2024 नियमावली में संशोधन किया गया। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में मेयर और नगर आयुक्त को प्रशासनिक और अनुशासनिक अधिकार उनके लिए दिए गए और नगर परिषद नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष या कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकार दिया गया है।

-कोडरमा में Medical College के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 42 पद का सृजन करने की स्वीकृति दी गई। इसमें सालाना 3.61 करोड़ रुपये खर्च आने की संभावना है।

-कैबिनेट में आरओ वॉटर प्लांट के लिए नई पॉलिसी की भी मंजूरी दी गई।

-झारखंड राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय नगर निकायों में आवश्यकता आधारित पदों का सृजन किया जायेगा। 2017 के बाद निकायों में पदों का सृजन किया जायेगा। नगर विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया जिस पर मंजूरी मिली।

-छह नये नगर निकायों हरिहरगंज बरहरवा, महागामा, डोमचांच, बड़कीसरैया तथा धनवार नगर पंचायत में विभिन्न कार्यों के लिए 204 से अधिक पद सृजित होंगे।

वहीं, पांच नगर निगम गिरिडीह नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, चास नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम एवं मेदिनीनगर नगर निगम में अभी नगर आयुक्त का पद सृजित नहीं हैं, ऐसे में इन निकायों में एक-एक नगर आयुक्त के कुल पांच पद सृजित किए जायेंगे। इसके अलावा गिरिडीह व मेदिनीनगर नगर निगम में अपर नगर आयुक्त के पद भी सृजित किए जायेंगे। वहीं, सहायक नगर आयुक्तों के पद भी सृजित किए गए।

-देवघर एम्स में बिजली सब स्टेशन और संचालन लाइन स्थापित करने के लिए 64 करोड़ की मंजूरी दी गई। मसालेदार देसी शराब के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। शीशे के साथ पैक बोतल में भी 600 एमएल 300 एमएल इत्यादि में मिलेगा।

-झारखंड राज्य अल्पसंख्यक कब्रिस्तान की रूपरेखा बनाने के लिए मंजूरी दी गई।

पूर्व में रैयत के जमीन में अगर कब्रिस्तान है तो उसे अधिकृत करने का प्रावधान था लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया अब अगर कब्रिस्तान रैयत कब्रिस्तान में है तो रैयत अगर दान देता है तभी उस योजना पर काम किया जा सकेगा।

– राज्य के सरकारी स्कूलों में 17986 रसोईया, सहायक को 10 माह की जगह 12 माह का मानदेय मिलेगा।

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