झारखंड

छह अगस्त तक इन पदों पर नियुक्तियां कर स्टेटस रिपोर्ट दे सरकार, HC ने इस मामले दिया सख्त निर्देश

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भर लिये जायेंगे।

HC Gave Strict Instructions in This Matter : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के पद अगस्त माह के तीसरे सप्ताह तक भर लिये जायेंगे।

सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि इन पदों के लिए अगस्त माह तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। इस पर कोर्ट ने छह अगस्त की तिथि निर्धारित करते हुए राज्य सरकार को नियुक्ति से संबंधित Status Report दाखिल करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट में मंगलवार को राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई।

बीते सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद तीन से पांच साल से खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें अब तक भरा नहीं जा सका है। इसे जल्द भर जाये।

कोर्ट ने शपथपत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लोकायुक्त सहित कई संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर Time Frame की अवधि कम करने को कहा था। इसके आलोक में राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति के लिए टाइम फ्रेम प्रस्तुत किया गया।

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