रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

Central Desk

Hearing in Sewerage-Drainage Project case: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची शहर में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने का आग्रह करने वाली अरविंदर सिंह देओल की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।

मामले में Court के आदेश के आलोक में रांची डीसी कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।

कोर्ट ने उनसे पूछा कि रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के लिए क्यों जमीन नहीं दी जा रही है। इस पर DC रांची की ओर से बताया गया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewerage Treatment Plant) के लिए जिला प्रशासन द्वारा जमीन दी जानी है। इसे तैयार करने वाली कंपनी ने सात जगह चिह्नित किया था।

इसमें से एक जमीन रांची नगर निगम की है और अन्य जमीन दूसरों की है, जिसे अधिग्रहण करना होगा। HEC इलाके में Sewerage Treatment Plant के लिए 15-15 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसके लिए एचईसी से भी बातचीत की गई है।

कोर्ट ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जल्द जमीन मुहैया कराने का निर्देश डीसी रांची को देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त निर्धारित की है।

राज्य सरकार को रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज टू, थ्री और फोर का काम करना है। राज्य सरकार को सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना को पूरा करने के लिए टेंडर भी निकला जाना है।

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट के आदेश के आलोक में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोर्ट में हाजिर हुए थे।

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया था कि रांची में सीवरेज-ड्रेनेज परियोजना के फेज वन के लिए रांची नगर निगम को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) देने के संबंध में रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवे मिनिस्ट्री, भारत सरकार को पत्र भेजा गया है, वहां से अनुमति मिलते ही रांची नगर निगम को एनओसी दे दिया जाएगा।