Hearing in Rahul Gandhi case will be held on 31st in MP-MLA court of Ranchi.: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में बुधवार को MP-MLA के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई।
अदालत में विस्तृत सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
इससे पूर्व मामले में Rahul Gandhi के वकील प्रदीप चंद्रा ने व्यक्तिगत पेशी से छूट को लेकर याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी समन के बावजूद रांची के MP-MLA कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था लेकिन समन की तामील सर्विस Report कोर्ट को प्राप्त नहीं होने के कारण सुनवाई लंबित है।
शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने बताया कि राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से उनके द्वारा समय की मांग की गयी। मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। कोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी को समन जारी कर उपस्थित होने को कहा था।
राहुल गांधी की ओर से पूर्व में MP-MLA कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है।
याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में BJP के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक, इस दौरान राहुल ने कहा था कि BJP में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह से शिकायतवाद दायर की थी।