Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने नौकरानी के साथ क्रूरता मामले में निचली अदालत द्वारा Discharge Petition खारिज किए जाने को चुनौती देने वाली BJP की निलंबित नेता सीमा पात्रा की क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई सोमवार को की।
मामले में मेंटीबिलिटी (याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं) के बिंदु पर सुनवाई पूरी हो गई। इस पर कोर्ट कल यानी मंगलवार को फैसला सुनाएगा।
सुनवाई के दौरान इस पर बहस की गई कि यह मामला क्रिमिनल रिविजन का है या अपील का। सूचक विवेक बास्की की ओर से अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन एवं अधिवक्ता शोभा लकड़ा ने पैरवी की।
मामले को लेकर सीमा पात्रा के खिलाफ अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। रांची की निचली अदालत ने सीमा पात्रा की Discharge Petition को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
प्राथमिकी में नौकरानी सुनीता ने कहा था कि सीमा पात्रा ने उन्हें कई दिनों तक भूखे-प्यासे कमरे में बंद रखा था। लोहे की रॉड से मार कर उसके दांत तक तोड़ दिये थे।
इतने से भी उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने गर्म तवे से शरीर के कई हिस्सों में दागा, जिसके निशान अभी भी हैं। इसके अलावा पेशाब को भी मुंह से साफ कराती थी। सुनीता पर हो रहे जुल्म की जानकारी किसी तरह कार्मिक विभाग के अफसर विवेक बास्की को मिली थी। इसके बाद उन्होंने DC Rahul Kumar Sinha के पास शिकायत दर्ज करायी।