Hearing On JPSC 11th PT exam held in the High Court: सोमवार को JPSC 11वीं की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में अभ्यर्थी की OMR शीट रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
इसके बाद अदालत ने JPSC को प्रार्थी के लिए एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश देते हुए 14 जून तक जवाब मांगा है।
तकनीकी आधार पर OMR शीट रद्द करना अनुचित
सुनवाई के दौरान प्रार्थी मयंक कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि PT के दौरान प्रार्थी ने अपने रोल नंबर भरने वाले गोल स्थान में एक अंक भरने में गलती कर दी थी। परीक्षा के दौरान सुधार भी दिया था।
22 अप्रैल 2024 को जब PT Result निकला तो प्रार्थी को अनारक्षित श्रेणी में 292 अंक प्राप्त हुए थे, जबकि कट ऑफ अंक 244 ही था। चूंकि, प्रार्थी मयंक का PT Marks Cut Off से अधिक आया है। ऐसे में तकनीकी आधार पर ओएमआर शीट रद्द करना अनुचित है।
प्रार्थी की ओर से Supreme Court के कई आदेशों का भी हवाला दिया गया, जिसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने JPSC को प्रार्थी के लिए एक सीट सुरक्षित रखने का आदेश दिया।