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आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 5 अगस्त को होगी सुनवाई

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Land Scam cases : धन-शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जमीन घोटाला मामले के आरोपित आर्किटेक्ट विनोद सिंह की अग्रिम जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

मामले में ED की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। ED ने जवाब दाखिल करने के लिए Court से समय की मांग की। कोर्ट ने ED को समय देते हुए सुनवाई की अगली तिथि पांच अगस्त निर्धारित की है।

विनोद सिंह ने अदालत में 15 अप्रैल को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में विनोद सिंह का नाम तब आया जब ईडी से पूछताछ के दौरान उनके मोबाइल से हेमंत सोरेन के साथ व्हाट्सएप चैट में अधिकारियों के Transfer-Posting में सिफारिश की लिस्ट और बड़गाई की विवादित जमीन पर बैंक्विट हॉल बनाने के संबंध में डिजाइन मिला था।

ED ने हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में अभियोजन शिकायत (PC) दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। इसके बाद से विनोद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 30 मार्च को ED के अधिकारियों ने रांची की PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत अभियोजन शिकायत (PC) दायर की थी।

इस मामले में बड़गाईं इलाके के भू- राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में High Court से जमानत मिल चुकी है। यह मामला बड़गांई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़ा है।

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