Hearing on BJP leader Arun Oraon’s PIL held in High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में BJP के राष्ट्रीय नेता और पूर्व IPS अधिकारी अरुण उरांव की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार काे सुनवाई हुई।
चीफ जस्टिस बीआर सारंगी और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने बहस की। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह करते हुए जनहित याचिका की मेंटब्लिटी पर सवाल उठाया।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कहा कि याचिका दायर करने वाला व्यक्ति एक रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं। इसलिए मेंटब्लिटी का सवाल नहीं उठता। अरुण उरांव ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि झारखंड में पिछले कुछ समय से केंद्रीय एजेंसी ED ने कई बड़ी कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में Money Laundering के कई मामले सामने आए हैं। ED ने अपनी जांच के दौरान राज्य सरकार के कई अफसरों पर कार्रवाई की भी अनुसंशा की लेकिन सरकार की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपिताें के खिलाफ राज्य सरकार को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।