Hearing on PIL filed regarding National Law University in Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में कांके नगड़ी स्थित National Law University को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
गुरुवार को मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCCL) से पूछा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त भवन बनाने के लिए DPR कब तक बनेगी? कोर्ट ने राज्य सरकार को इसपर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
पिछली सुनवाई में झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के MD कोर्ट में उपस्थित हुए थे
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद एवं अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने पैरवी की। खंडपीठ ने झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड से पूछा कि अगर आपको DPR की राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो कब तक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अतिरिक्त भवन की DPR तैयार होगी? पिछली सुनवाई में झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के MD कोर्ट में उपस्थित हुए थे।
उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कॉरपोरेशन के पास वित्त विभाग की चिट्ठी है जिसके तहत वह किसी भी भवन की डीपीआर बनाने के लिए प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10 प्रतिशत राशि चार्ज लेते हैं।
पूर्व की सुनवाई के दौरान सीसीएल, सेल आदि की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कांके का अतिरिक्त भवन सीएसआर फंड के तहत तैयार करा सकता हं, लेकिन उसे भवन का डीपीआर बनाकर दिया जाए।