झारखंड

झारखंड में यहां मजिस्ट्रेट ने गर्भपात की लगवायी हैट्रिक, घर में काम करनेवाली महिला ने लगाया आरोप

जमशेदपुर में जिला व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) पर एक महिला ने मारपीट करने, प्रताड़ित करने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है।

Magistrate Ordered a Hat-Trick of Abortions : जमशेदपुर में जिला व्यवहार न्यायालय (Civil Court) के एक प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (JMFC) पर एक महिला ने मारपीट करने, प्रताड़ित करने और जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है।

JMFC (Judicial Magistrate First Class) पर यह आरोप उनके ही घर में काम करनेवाली एक महिला ने लगाया है।

महिला गुरुवार को अधिवक्ता रंजना मिश्रा के साथ बिष्टुपुर थाना पहुंची थी। उसने मजिस्ट्रेट पर मारपीट, प्रताड़ना और गर्भपात कराने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। महिला ने थाना में इसकी लिखित शिकायत दी है।

गुपचुप शादी और धोखे का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ के मनसा मंदिर में 22 अक्तूबर 2022 को मजिस्ट्रेट ने उससे शादी की थी। अब उन्होंने दूसरी महिला से शादी कर ली और उसे मारपीट करके घर से निकाल दिया है।

महिला का दावा है कि Magistrate उसे अपने पैतृक आवास और नानी घर भी लेकर गये थे, जहां उनके परिवार ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया था।

तीन बार जबरन गर्भपात कराने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया है कि मजिस्ट्रेट ने अपनी दूसरी पत्नी द्वारा उस पर चोरी और रंगदारी के झूठे आरोप लगवाकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है।

उसने यह भी आरोप लगाया है कि जनवरी 2024 तक उसका तीन बार जबरन गर्भपात कराया गया। उसके बाद 30 जून 2024 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।

महिला ने जमशेदपुर कोर्ट के रजिस्ट्रार और प्रधान जिला न्यायाधीश को भी इस संबंध में जानकारी दी है। महिला ने आरोप लगाया है कि Magistrate उसे धमकी दे रहे हैं, जिससे उसे और उसके परिवार को खतरा है। बिष्टुपुर पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

हाई कोर्ट को भेजा गया पत्र

इधर, अधिवक्ता रंजना मिश्रा ने बताया कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को भी पत्र भेजा गया है, ताकि महिला को न्याय मिल सके। पुलिस पदाधिकारी महिला की शिकायत की जांच कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि होने पर FIR दर्ज कर उचित कार्रवाई की जायेगी।

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