पत्नी की हत्या के दोषी पति को हुई उम्रकैद की सजा

Central Desk
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Giridih News : गिरिडीह के तृतीय ADJ सोमेंद्र नाथ सिक्कदर की अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या (Murder) के दोषी जयशंकर बाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिहोडीह के कालिका गुंज कॉलोनी निवासी जयशंकर बाला ने वर्ष 2020 में घरेलू विवाद (Domestic Dispute) में पत्नी सुविधी की बेल्ट से गला कस कर हत्या कर दी थी।

जयशंकर बाला बिहार के भोजपुर का मूल निवासी है लेकिन Giridih के सिहोडीह के कालिका गुंज कॉलोनी में रहता था।

मृतका के परिजनों ने केस दर्ज कराने से इनकार कर दिया था लेकिन तत्कालीन SP सुरेंद्र झा के निर्देश पर मुफ्फसिल थाने के ASI नवल किशोर मिश्रा के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज हुआ और आरोपित को जेल भेजा गया।

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