चेक बाउंस मामले में दोषी को चार महीने की सजा, 70 हजार जुर्माना

ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट दिव्या राघव की अदालत ने शनिवार को चेक बाउंस (Check Bounce) के दोषी अर्जुन प्रसाद यादव को चार महीने की सजा और 70 हजार का जुर्माना लगाया।

Central Desk

Check Bounce case: ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट दिव्या राघव की अदालत ने शनिवार को चेक बाउंस (Check Bounce) के दोषी अर्जुन प्रसाद यादव को चार महीने की सजा और 70 हजार का जुर्माना लगाया।

Court ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना की राशि उस पीड़ित को दी जायेगी, जिसे अर्जुन ने चेक दिया था, जो बाउंस हो गया।

अर्जुन प्रसाद यादव ने अजय जैन को पैसों के भुगतान के लिए 50 हजार का चेक दिया था, जो Bounce कर गया था। इसके बाद अजय जैन ने कोर्ट की शरण ली थी। अजय जैन ने Civil Court में कंप्लेंट केस दर्ज करवाया था। अजय जैन की ओर से अधिवक्ता अनंत कुमार विज ने बहस की।