जल्द पूरा होनेवाला है भारतीय रेल का ‘मिशन रफ्तार’

Central Desk
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Indian Railways’ ‘Mission Raftaar‘: भारतीय रेल का ‘Mission Raftaar‘ जल्द पूरा होनेवाला है। Grand Card रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन 160 किलोमीटर प्रति घंटा से होगा।

वर्तमान समय में भी इस रेल खंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन होता है, लेकिन स्पीड बढ़ाने से यात्रियों के समय में काफी बचत होगी।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि पूर्व-मध्य रेल द्वारा प्रस्तावित 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति वाले रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे सुरक्षा बाड़ लगाये जा रहे हैं। इसके तहत बिहार, झारखंड एवं उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्व-मध्य रेल क्षेत्राधिकार के लगभग 412 किलोमीटर लंबे ग्रैंड कॉर्ड रेलवे ट्रैक को कवर किया जा रहा है।

इनमें प्रधानखंटा से धनबाद, नेसुबो गोमो, कोडरमा, गया, सोननगर होते हुए पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन तक 412 किलोमीटर रेलखंड में से 231 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल में 200 किलोमीटर में से 110 किलोमीटर रेलवे ट्रैक फेंसिंग (Railway Track Fencing) का कार्य प्री-फैब्रिकेटेड सीमेंटेड स्लैब लगाकर पूरा किया जा चुका है। शेष 90 किलोमीटर का कार्य क्रैस बैरियर लगाकर शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

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धनबाद मंडल में 150 किमी ट्रैक की होगी फेंसिंग

धनबाद मंडल में आनेवाले 175 किलोमीटर ग्रैंड कॉर्ड रेलखंड में से 25 किलोमीटर लंबे घाट सेक्शन छोड़कर शेष 150 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की फेंसिंग की जानी है।

इनमें से अब तक 121 किलोमीटर का कार्य Prefabricated सीमेंटेड स्लैब लगाकर पूरा हो चुका है। बाकी बचे 29 किलोमीटर का कार्य क्रैस बैरियर लगाकर अगस्त, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

Prefabricated सीमेंट के ढलाई किये हुए स्लैब को दो पिलरों के मध्य स्थापित कर दिया जाता है तथा क्रैस बैरियर स्टील के दो पिलर के मध्य एक सीमित ऊंचाई के अंतराल पर दो स्टील प्लेटों को लगाया जाता है।

बहुप्रतीक्षित ट्रैक फेंसिंग के कई फायदे हैं। फेंसिंग कार्य पूरा हो जाने के बाद इन रेलखंडों पर गाड़ियों का आवागमन और सुगम हो जायेगा।

इससे ट्रेनों का समय पालन बनाये रखने में मदद मिलेगी एवं अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन भी हो सकेगा। इससे एक ओर जहां ट्रेनों का निर्बाध परिचालन होगा, वहीं लोगों द्वारा रेलवे ट्रैकों का अतिक्रमण अथवा अनधिकृत रूप से रेलवे ट्रैकों से गुजरने पर होनेवाली अप्रिय घटनाओं पर भी रोक लगेगी।

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