Jharkhand News: झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 को समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक पत्र के अनुसार, उनकी DGP पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑल इंडिया सर्विस रूल और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी, जिसके चलते उन्हें नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा।
केंद्र सरकार को DGP नियुक्ति को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत ठहराया गया था। शिकायतों में पूर्व DGP अजय कुमार सिंह को हटाने की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन बताया गया।
जांच के बाद केंद्र ने पाया कि झारखंड सरकार द्वारा DGP नियुक्ति के लिए बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के विपरीत है।
रिटायरमेंट की तारीख़ हुई तय
ऑल इंडिया सर्विस रूल के अनुसार, अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 तक ही है, और वे इसी तिथि को रिटायर हो जाएंगे।
जानें क्या है राज्य सरकार का नियम
जनवरी 2025 में झारखंड के गृह विभाग ने कैबिनेट में DGP नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी किया गया।
इस नियम की धारा 10 में कहा गया था कि DGP को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, भले ही उनकी नियमित रिटायरमेंट तिथि पहले आ जाए। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस नियम को मान्यता नहीं दी।