Ranchi News: झारखंड के 18 बिल्डरों के खिलाफ झारखंड रियल-एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (Jharkhand Real-Estate Regulatory Authority) ने सख्त एक्शन लिया है।
Authority ने इन सभी बिल्डरों के प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक खातों से राशि की निकासी पर रोक लगा दी है। Authority ने इन बिल्डरों का निबंधन रद्द करने की भी चेतावनी दी है।
क्या है मामला?
दरअसल, झारखंड रियल-स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने तिमाही अपडेट रिपोर्ट नहीं देनेवाले राज्य के 220 बिल्डरों पर जुर्माना लगाया गया था। इनमें से 202 बिल्डरों ने जुर्माना राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन 18 बिल्डरों ने जुर्माना राशि के 17 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया।
इसी कारण इन 18 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए Authority ने इन बिल्डरों के प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक खातों से राशि की निकासी पर रोक लगा दी है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 10 दिनों के अंदर जुर्माना की राशि का भुगतान नहीं गया, तो Authority उनका निबंधन रद्द करने की कार्रवाई शुरू करेगा।
इन बिल्डरों के खातों से निकासी पर लगी है रोक
-पंकज अपार्टमेंट, FCI गोदाम के पास, जसीडीह, देवघर।
-PR वैद्यनाथ हाइट्स, पुलिस लाइन, डाबर ग्राम, देवघर।
-Sunrise Apartment, वरदान हॉस्पिटल के पास, धनबाद।
-रॉयल एनक्लेव, सहयोगी नगर, सरायढेला, धनबाद।
-आरके रेसिडेंसी, कुसुम विहार, मुरली नगर, धनबाद।
-लक्ष्या एसएस एनक्लेव, छोटा गोविंदपुर, जमशेदपुर।
-ड्रीम पाराडाइज, चांडील, सरायकेला-खरसावां।
-ग्रीन हाइट्स, धीरजगंज, सरायकेला-खरसावां।
-सरयू कंस्ट्रक्शन, सरस्वती नगर, चास, बोकारो।
-तारा एनक्लेव, अरसंडे, कांके रोड, रांची।
-निर्मला टावर, Tender Heart School Road।
-रामा दिनेश, हवाई नगर, रांची।
-मानती अपार्टमेंट, तुपुदाना, रांची।
-हरि ओम अपार्टमेंट, चीरा चास, बोकारो।
-जना कॉम्प्लेक्स, उंलियां, जमशेदपुर।
-जमुना टावर, सुभाष चौक चाईबासा।
-साईं साधना वाटिका, सदर, हजारीबाग और एक अन्य।