Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में रांची में ऑटो चालकों के लिए नियम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवहन विभाग, रांची नगर निगम, रांची के SSP और DC को यह बताने का निर्देश दिया है कि ऑटो और ई-रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड क्यों नहीं है?
अदालत ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऑटो चालक और E-रिक्शा चालक Dress Code का पालन करें। हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की बेंच में सुनवाई हुई।
अदालत अब इस मामले में चार जुलाई को सुनवाई करेगा। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में श्रीनु गणपति ने बहस की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की।