Maiyan Samman Yojna Hearing : झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Maiyan Samman Yojna) पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर आज गुरुवार को सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने योजना पर रोक लगाने से मना कर दिया।
चीफ जस्टिस की बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता विष्णु साहू ने दावा किया कि यह योजना चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इस याचिका में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपनी दलीलें पेश कीं।
बताते चलें मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल ही हर महिलाओं को राज्य सरकार 1000 रुपये देती है।
वहीं CM Hemant Soren ने दिसंबर से इस राशि को बढ़ा कर 2500 करने की घोषणा की है। इसका जिक्र पार्टी के घोषणा पत्र में भी किया गया है।