Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मोरहाबादी स्थित रतन हाइट्स के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ बिल्डर VKS Reality और लैंड ओनर की अपील पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर (Acting Chief Justice S Chandrashekhar) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बिल्डर वीकेएस रियलिटी की अपील को खारिज कर दिया।
मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। प्रतिवादी रतन हाइट्स रेसीडेंशियल सोसायटी (Ratan Heights Residential Society) की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन सिन्हा ने और फ्लैट ओनर की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पैरवी की थी।
रतन हाइट्स की ओर से पूर्व में बताया गया था कि मामले में एकल पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया है लेकिन बिल्डर एवं लैंड ओनर ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।
Court को यह भी बताया गया कि एकल पीठ के आदेश के बावजूद भी बिल्डर ने रतन हाइट के बहुमंजिला इमारत के बगल में स्थित गड्ढे को नहीं भरा, जिससे इस बहुमंजिला इमारत का अस्तित्व खतरे में है। यहां रहने वाले लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
Ratan Heights Building Residential Society की याचिका पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जुलाई 2023 में फैसला सुनाते हुए नगर आयुक्त द्वारा संशोधित नक्शा पास किए जाने के आदेश एवं संशोधित नक्शे को रद्द कर दिया था।
कोर्ट ने कहा था कि 46 कट्ठा पर जो कॉमन एरिया था वह कॉमन एरिया ही रहेगा।
कोर्ट ने लैंड ओनर और Builder VKS Reality को गड्ढा भरने और यदि उसमें कोई कंस्ट्रक्शन किया है तो उसे हटाने, रिटेनिंग वॉल हटाने और उस जमीन को एक माह में सोसाइटी को हैंडओवर करने का दिया निर्देश दिया था।