झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट से PLFI जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप की जमानत याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से नक्सली मुठभेड़ में शामिल PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ तिलेश्वर गोप को राहत नहीं मिली।

Bail Rejects of ​​PLFI Zonal Commander Tilakeshwar Gop : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से नक्सली मुठभेड़ में शामिल PLFI के जोनल कमांडर तिलकेश्वर गोप उर्फ तिलेश्वर गोप को राहत नहीं मिली। गुरुवार को कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि तिलकेश्वर के खिलाफ 67 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से नौ में वह रिहा हो चुका है। करीब 27 केस में ट्रायल चल रहा है।

चाईबासा के गुदरी थाना क्षेत्र में जून 2021 को नक्सली- पुलिस में मुठभेड़ में वह शामिल था। मामले को लेकर गुदरी थाना में कांड संख्या 7 /2021 दर्ज किया गया था। चाईबासा की निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उसकी ओर से High Court में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी।

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