झारखंड हाई कोर्ट ने गुमला के इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने का आदेश किया खारिज

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने गुमला के नम्रता आई हॉस्पिटल (Namrata Eye Hospital) के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है।

Central Desk
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Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने गुमला के नम्रता आई हॉस्पिटल (Namrata Eye Hospital) के लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट के इस आदेश से अस्पताल प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है।

एक ही मरीज के इलाज का दो अलग-अलग योजनाओं से क्लेम लेने के मामले में गुमला के सिविल सर्जन सह चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 18 सितंबर, 2023 के आदेश को अस्पताल का License निरस्त कर दिया था।

इस मामले में अस्पताल संचालक सूर्यमणि तिवारी के खिलाफ गुमला थाना में 14 सितंबर, 2023 को कांड संख्या 323/2023 दर्ज किया गया था।

सिविल सर्जन के आदेश को उन्होंने High Court में चुनौती दी थी। सूर्यमणि तिवारी की याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अस्पताल के द्वारा संचालित यूको बैंक के गुमला ब्रांच स्थित फ्रिज किए गए बैंक अकाउंट को भी चालू करने का आदेश दिया है।

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