Jharkhand High Court ‘reprimanded’ Hazaribagh SP: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई।
मामले में हजारीबाग के SP कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। उनकी ओर से कोर्ट को आश्वासन दिया कि दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर कर ली जाएगी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हजारीबाग में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर छोटे-छोटे दुकान लगाते हैं। पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारीबाग के सभी चौक चौराहों पर जाम की स्थिति देखी जाती है।
चुंगी टैक्स वसूली केंद्र के द्वारा बड़े वाहनों बस एवं ट्रक को शहर के भीतर सुबह आठ बजे से लेकर रात के आठ बजे तक के भीतर प्रवेश करने दिया जाता है जबकि भारी वाहन का प्रवेश झारखंड के सभी जिलों में सुबह 8 से रात 8 बजे तक नहीं रहता है।
हजारीबाग शहर में करीब 1500 E वाहन चल रहे हैं, जो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। हजारीबाग शहर के डिस्टिक मोड चौक, कल्लू चौक,मटवारी चौक आदि में जाम की समस्या हमेशा देखने मिलती है। शहर के 30 चौक चौराहों को जाम से मुक्त किया जाए।
कोर्ट ने मामले में SP से पूछा कि Traffic Rules के उल्लंघन को लेकर अब तक कितने लोगों का चालान काटा गया है? सड़कों पर दुकान लगाने की इजाजत क्यों दी जाती है?
कोर्ट ने SP से कहा कि हजारीबाग में पार्किंग स्थल चयनित कर हजारीबाग में जाम से मुक्त दिलाने की पहल करें। कोर्ट ने मामले में हजारीबाग SP को शपथ पत्र दाखिल हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर कार्रवाई के संबंध में जानकारी देने का निर्देश देते हुए मामले की अगली 11 जुलाई निर्धारित की है।