Jharkhand High Court : सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि फुटपाथ और सब्जी दुकानदारों पर कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा। दुकानदारों के लिए जगह उपलब्ध कराएं।
National Hawker Federation की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को मौखिक में कहा कि रांची शहर में जिन जगहों पर सब्जी दुकानदार बैठते है, फुटपाथ दुकानदार दुकान लगाते है, उनके लिए जगह चिन्हित कर बताएं। दुकानदारों के लिए यह आजीविका का साधन है। कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि Vendor Market के बजाय रोड में दुकान लगाने वाले कितने लोगों के दुकान का आवंटन रद्द किया गया है।
कोर्ट अपने स्तर से करेगा समाधान
कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रांची नगर निगम इस दिशा में प्रयास नहीं करेगा तो कोर्ट अपने स्तर से इसका समाधान निकलेगी। रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) द्वारा फुटपाथ दुकानदारों को हटाए जाने के दावे को Court ने खारिज किया।
कोर्ट ने कहा कि लालपुर, बिरसा चौक, हिनू जैसे कई इलाकों में शाम होते ही सड़क पर बाजार लग जाती है। कोर्ट में 10 साल से जनहित याचिका लंबित है। इतने साल में फुटपाथ दुकानदार और सब्जी दुकानदारों को व्यवस्थित नहीं किया जा सका। अटल मार्केट बनने के बाद भी दुकानदार Road में दुकान लगा रहे है।