झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव और RIMS के डायरेक्टर को किया तलब

झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने 28 जून को राज्य के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

Jharkhand High Court summoned Health Secretary and Director of RIMS : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने 28 जून को राज्य के स्वास्थ्य सचिव, भवन निर्माण विभाग के सचिव और रिम्स के डायरेक्टर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

इस मामले की सुनवाई High Court के जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रौशन की खंडपीठ में हुई।

कोर्ट में गुरुवार को रिम्स के डायरेक्टर सशरीर उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि RIMS की व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही?

इसपर उन्होंने कोर्ट को बताया कि RIMS की व्यवस्था में सुधार के लिए जो प्रपोजल उन्होंने अलग-अलग विभागों में दिए थे, वह रुके हुए हैं। इसके बाद अदालत ने इन अधिकारियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया।

रिम्स में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, बुनियादी सुविधा दिलाने और MRI मशीन सहित अन्य चिकित्सा उपकरण को ऑपरेशनल रखने को लेकर ज्योति शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है।

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