Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट में चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने की याचिका पर 9 जुलाई को सुनवाई होगी। शुक्रवार को जस्टिस आर. मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान CBI ने अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
अदालत ने CBI के आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की।
CBI ने कहा- लालू को मिली सजा कम
CBI ने अपनी याचिका में कहा कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद को दी गई साढ़े तीन साल की सजा अपर्याप्त है। एजेंसी ने तर्क दिया कि इसी मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को अधिकतम सात साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि लालू प्रसाद पर भी समान आरोप थे।
CBI का कहना है कि लालू इस घोटाले की उच्चतम साजिश के मुख्य सूत्रधार थे, इसलिए उन्हें भी अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
क्या है मामला
चारा घोटाला, जो 1990 के दशक में सामने आया था, बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा एक बड़ा वित्तीय घपला है। इस मामले में लालू प्रसाद सहित कई बड़े नेताओं और अधिकारियों पर अवैध तरीके से कोष निकासी के आरोप हैं। देवघर कोषागार मामला इस घोटाले का एक हिस्सा है, जिसमें लालू प्रसाद को पहले सजा सुनाई जा चुकी है।
CBI अब उनकी सजा को और सख्त करने की मांग कर रही है।
हाईकोर्ट के इस फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह न केवल लालू प्रसाद के लिए, बल्कि चारा घोटाले के अन्य मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है।