रामगढ़: रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में अब हर मकान में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी। इसके लिए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
उन्होंने कहा है कि जिन घरों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी उन्हें डेढ़ गुना अधिक होल्डिंग टैक्स भी देना होगा। उनकी यह अधिसूचना जारी होते ही शहरवासियों में हड़कंप मच गया है।
कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि सभी आवासीय भवन, व्यवसायिक भवन और सरकारी भवन में जल संचयन हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य है।
नियमानुसार सभी भवन मालिकों को अनिवार्य रूप से तत्काल इसकी व्यवस्था कर लेनी है।
अगर उनके घरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं होगा तो उनके होल्डिंग टैक्स को डेढ़ गुना अधिक कर दिया जाएगा।