Sub-Tax on Minerals : विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) के अंतिम दिन शुक्रवार को यानी आज ही हेमंत सरकार ‘झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024’ पेश करेगी।
खनिजों (Minerals) पर सब-टैक्स (Sub-Tax) के लिए विधेयक (Bill) लाया जा रहा है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायाल द्वारा 25 जुलाई को पारित एक आदेश में राज्य सरकार को खनित धारित भूमि पर कर/उपकर संग्रहण की शक्ति प्रदत्त है।
उसी आदेश के आलोक में राज्य सरकार इस विधेयक के माध्यम से खनिज धारित भूमि पर उपकर लगाने जा रही है।
जानकारी के अनुसार, उपकर की वसूली खनिजों की मात्रा पर प्रति टन के हिसाब से की जाएगी। जो कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए, बॉक्साइट अयस्क पर 70 रुपए व चूना पत्थर एवं मैगनीज अयस्क के खनन पर प्रति मिट्रिक टन 50 रुपए होगा।
अन्य खनिजों के धारित भूमि से प्रति टन खनिज के प्रेषण पर निर्धारित रॉयल्टी का 50 प्रतिशत राज्य सरकार वसूलेगी। उपकर राज्य सरकार के खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग द्वारा एकत्र किया जाएगा।
सब-टैक्स नहीं देने पर ब्याज के साथ वसूली
यदि खनिज भूमि (Minerals land) का धारक बिना शुल्क अदा किए हुए खनिजों को भेजता है तो अधिसूचित प्राधिकारी धारक को शुल्क की देनदारी भुगतान के लिए नोटिस जारी करेगा।
इसमें देय शुल्क के मूल्य पर प्रति माह या उसके किसी भाग पर 5 प्रतिशत से अधिक की दर से ब्याज निर्धारित किया जा सकता है। उपकर की आय को राज्य के संचित निधि कोष में जमा किया जाएगा।
इसे सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाएगा।