Koderma News : कोडरमा (Koderma) में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में लड़की के पिता ने पुलिस को शिकायत दी।
लड़की के पिता के आवेदन पर कोडरमा थाना कांड सं 45/ 2022 और एसटी 61/2022 दर्ज किया गया था।
इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए न सिर्फ लड़की को बरामद किया बल्कि उक्त युवक को भी गिरफ्तार (Arrest) कर लिया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की है। इसमें आरोपी मो रिजवी बेहरवाटांड़, थाना कोडरमा निवासी को 363 IPC के तहत दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही Court ने 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला साल 2022 का है।
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक PP Angelina Warla ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक PP Angelina Warla ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।
जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता Kumar Roshan ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। Court ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।