Loksabha Election 20204 : रांची लोकसभा (Ranchi Lok Sabha) सीट पर 25 मई यानी शनिवार को मतदान (Vote) होना है। मतदान शनिवार की सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।
इसे लेकर रांची सदर SDO उत्कर्ष कुमार ने रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 23 मई यानी गुरुवार की शाम पांच बजे से लागू हो चुकी है, जो 25 मई की रात नौ बजे तक जारी रहेगी।
रांची सदर SDO द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मतदान के दौरान उम्मीदवारों, उनके सहयोगियों और असामाजिक तत्वों द्वारा बूथों पर जबरन कब्जा करने, Bonus Voting कराने का प्रयास किया जा सकता है, जिससे विरोधियों के बीच परस्पर विद्वेष और प्रतिद्वंद्विता के कारण विधि-व्यवस्था और जन सामान्य की भावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है। इसका लाभ अवांछनीय तत्व उठा सकते हैं, जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है।
23 से 25 मई तक इन कामों पर रहेगी पाबंदी
1. रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के मतदान केंद्र (Polling Booth) भवनों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से ज्यादा व्यक्तियों के जमा होने या चलने (मतदान केंद्र परिसर एवं सरकारी/मतदान कार्य में लगे पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/CAPF/ कर्मचारियों को छोड़कर) पर पाबंदी रहेगी।
2. किसी भी तरह के चुनाव संबंधी राजनैतिक सभा, जुलूस/रैली और प्रचार-प्रसार पर पाबंदी रहेगी। पांच व्यक्तियों तक के दल में घर-घर जाकर चुनावी प्रचार-प्रसार पर रोक नहीं है।
3. मतदान समाप्त होने के 48 घंटा पहले से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्त हो जाने तक किसी भी तरह की शराब की बिक्री या सेवन को पूरी तरह से प्रतिबंधित करते हुए ड्राइ डे (Dry Day) घोषित किया गया है।
4. निषेधाज्ञा अवधि में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी।
5. मतदान के 48 घंटा पहले से मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झंडा, पोस्टर, बैनर, पम्फलेट आदि लगा नहीं रहेगा।
6. 08-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वैसे पार्टी कार्यकर्ता या प्रचार-प्रसार करनेवाले व्यक्ति, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है और वे बाहर से आये हैं, वे निषेधाज्ञा जारी होते ही 08-रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगे।
7. मतदान की गोपनीयता भंग न हो, इसलिए मतदान स्थल पर किसी भी मीडियाकर्मी के प्रवेश कर विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने पर पाबंदी रहेगी।
8. बिना अनुमति के किसी प्रकार की बैठक, धरना-प्रदर्शन, सभा आयोजित करने, लाउड स्पीकर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा (मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा आदि को छोड़कर)।
9. किसी प्रकार का हरवा-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा।
10. किसी भी प्रकार का अग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर चलना या निकलना (आरक्षी बल एवं प्राधिकृत व्यक्तियों को छोडकर) प्रतिबंधित रहेगा।
11. निषेधाज्ञा की अवधि में मीडियाकर्मी किसी भी तरह का एग्जिट पोल (Exit Poll) और परिणाम (Results) प्रकाशित नहीं करा सकते हैं।
12. निषेधाज्ञा की अवधि में उम्मीदवार, समर्थक, राजनैतिक दल का प्रेस कॉन्फ्रेंस/इंटरव्यू प्रतिबंधित रहेगा।