Jharkhand News: पश्चिमी सिंहभूम के सोनुवा में नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मामले में दोषी गंगाराम सामड को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सोमवार को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे न चुकाने पर सजा की अवधि बढ़ जाएगी।
यह मामला 2 जुलाई 2022 का है, जब सोनुवा के पाताहातु गांव निवासी गंगाराम सामड ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के परिवार की शिकायत पर सोनुवा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, और तब से गंगाराम न्यायिक हिरासत में था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के बयानों के जरिए गंगाराम के अपराध को साबित किया।
अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों के बयानों को गंभीरता से लेते हुए उसे दोषी ठहराया और 20 साल की कठोर सजा के साथ जुर्माना लगाया।