Kodarma Crime News: जमीन विवाद में टांगी से मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपित शाहिद खान (42 ) को गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वहीं न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अजारूल हक, मकसूद खान, गुलाम मुस्तफा खान, नदीम खान एवं फिरोजा खातून को बरी कर दिया। यह मामला वर्ष 2021 का है।
इसे लेकर जयनगर थाना में मृतक की बेटी नगमा बाहर एवं मृतक की पत्नी परवीन बेगम ने मामला दर्ज कराया था। जयनगर थाना कांड संख्या 86/ 2021 दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया।
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश की।