Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) के निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने के राज्य सरकार के 17 अप्रैल 2025 के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद डॉ. राजकुमार ने फिर से रिम्स निदेशक का पदभार संभाल लिया है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, रिम्स प्रशासन, और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर 6 मई 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर रिम्स निदेशक के पद को जाति से जोड़कर राजनीति करने का आरोप लगाया।
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान
स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, “हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को मेरी शुभकामनाएं हैं कि वे अच्छा काम करें।
लेकिन BJP इस मामले को जाति विशेष से जोड़कर राजनीति कर रही है, जो गलत है।” उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना।
जानें क्या है हाईकोर्ट का फैसला और डॉ. राजकुमार की याचिका
17 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश पर डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया था कि डॉ. राजकुमार का कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा और उन्होंने रिम्स अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को पूरा करने में विफलता दिखाई।
उन्हें रिम्स नियमावली 2002 के नियम-9(vi) के तहत तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर हटाया गया था।