Next Hearing on Hemant Soren’s petition will be held on September 13. : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ED के समन की अवहेलना के मामले में उनकी दाखिल सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को आंशिक सुनवाई हुई।
Court ने इसकी सुनवाई की अगली तिथि 13 सितम्बर को निर्धारित की है। सुनवाई MP-MLA की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में हुई।
हेमंत सोरेन के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट से समय की मांग करते हुए कहा कि इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसलिए समय दिया जाये। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। इससे पूर्व ईडी ने अदालत में जवाब दाखिल किया।
हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने पांच जुलाई को मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति में छूट से संबंधित याचिका दाखिल की थी। हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर समन जारी है। तीन जून को CJM कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।
पूर्व में CJM कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिए जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई थी। मामले में हेमंत सोरेन ने सीजेएम कोर्ट के समन आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में यह मामला अभी लंबित है। इस संबंध में ईडी ने शिकायतवाद संख्या 3952/2024 CJM कोर्ट में दाखिल की है।
क्या है मामला
ED ने समन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ CJM कोर्ट में ईडी ने 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था। इस पर गत चार मार्च को CJM कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संज्ञान लिया था और मुकदमा चलाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान ED ने अदालत को बताया था कि जमीन की खरीद-बिक्री मामले में ED ने हेमंत सोरेन को दस बार समन जारी किया गया था। आठवें समन पर 20 जनवरी और दसवें समन पर 31 जनवरी को ED के समक्ष उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि आठ समन पर उपस्थित नहीं होना समन की अवहेलना है।