Land Mafia Sajauddin : शनिवार को Ranchi जिले के पिठोरिया और कांके (Kanke) इलाके में सक्रिय कुख्यात भू-माफिया (Land Mafia) सजाउद्दीन अंसारी (Sajauddin Ansari) को DC कोर्ट ने 3 महीने के लिए जिला बदर (District Badar) का आदेश दिया है।
आदेश में कहा गया है इस भू-माफिया की आपराधिक गतिविधियों से आम जनता में आतंक एवं दहशत का माहौल है।
SSP रांची की अनुशंसा का हवाला देकर कहा गया है कि सजाउद्दीन अंसारी एक आपराधिक तत्व है, जिसने अपने आपराधिक कृत्यों से रांची जिले के पिठोरिया, कांके व आसपास के थाना क्षेत्र में अशांति फैला रखा है।
यह पूर्व में भी मारपीट, रंगदारी सहित अन्य कांड में आरोपी रह चुका है। फिर इसी प्रकार के आपराधिक कृत्यों में शामिल एवं सक्रिय है।
इस वजह से इसके खिलाफ गवाही देने या उसका नाम पुलिस को बताने के लिए आम लोग तैयार नहीं होते हैं। कई आपराधिक घटनाओं में इसके शामिल रहने के बावजूद केस दर्ज नहीं हो पाया है।
इस मामले में सजाउद्दीन की ओर से भी अपना पक्ष दाखिल किया गया, जिसे दरकिनार करते हुए टिप्पणी की गई है कि सजाउद्दीन द्वारा दिया गया जवाब महज उसके बचने का प्रयास है।
23 सितंबर तक जिले से रहना है बाहर
उपायुक्त के न्यायालय में पारित आदेश के अनुसार, आगामी 23 सितंबर 2024 तक के लिए भूमिया सजाउद्दीन अंसारी को रांची जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। आदेश में 23 जून 2024 तक 25 हजार के दो मुचलकों के साथ बंध पत्र भरने का भी आदेश हुआ है।
जिले में प्रवेश करने के लिए उपायुक्त के न्यायालय से पूर्वानुमति लेने का भी आदेश मिला है। संबंधित आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, रांची जिले के सभी थाना प्रभारियों को भेजा गया है। एक प्रति सजाउद्दीन अंसारी को भी प्रेषित की गई है।
आदेश में चार कांडों का हवाला
संबंधित आदेश में सजाउद्दीन के खिलाफ पिठोरिया थाने में दर्ज चार अलग-अलग कांडों का हवाला दिया गया है। इनमें पिठोरिया थाना कांड संख्या 128/2020, पिठोरिया थाना कांड संख्या 22/2022, पिठोरिया थाना कांड संख्या 135/2023, पिठोरिया थाना कांड संख्या 12/2024 के अलावा पांच अलग-अलग सनहा का भी हवाला दिया गया है।