अब झारखंड में प्रति टन ₹100 महंगा हो जाएगा कोयला, राज्य सरकार ने…

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है।

Digital Desk
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Coal will Become Costlier by ₹100 per ton in Jharkhand: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है।

इस वजह से झारखंड में प्रति टन कोयला 100 रुपए महंगा हो जाएगा। सरकार कोसालाना डेढ़ हजार करोड़ से अधिक का राजस्व मिलेगा। कोयले से Royalty एवं डीएमएफटी के अतिरिक्त एक और मद यानी सेस से आमदनी होगी।

नहीं आया है आधिकारिक डिमांड

कोल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी झारखंड सरकार की ओर से सेस को लेकर आधिकारिक डिमांड नहीं आया है। जब सरकार की ओर से पत्र मिलेगा तो खनिज धारित भूमि Cess cost to Consumer के रूप में लिया जाएगा।

यानी कोयला खरीदने वालों को सेस मद में कोल कंपनियों को 100 रुपए प्रतिटन अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बता दें कि बीते वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 के उत्पादन Statics को देखें तो झारखंड में 156 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ था। झारखंड को कुल 13268.55 करोड़ रुपए का भुगतान कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनियों ने किया।

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