Ban on Entry into Bars and Restaurants: झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय में बाल अधिकार एवं सुरक्षा से संबंधित बैठक आयोजित हुई।
इस बैठक में बाल संरक्षण (Child Protection) के मुद्दों पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये।
सभी बार एवं रेस्टोरेंट में प्रवेश पर रोक
रांची सहायक आयुक्त उत्पाद को आयोग ने जिला में संचालित सभी बार एवं रेस्टोरेंट (Bar and Restaurant) में नियमानुसार, 21 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले युवाओं के प्रवेश पर रोक के सख्त निर्देश दिये हैं। साथ ही कृत कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराये जाने का भी निर्देश दिया गया।
वहीं उज्ज्वल प्रकाश ने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को जिले में संचालित बालगृह के लिए Civil Surgeon को बच्चों के आकस्मिक चिकित्सा सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस 24 घंटे उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया।
जिले को बालश्रम से मुक्त कराने का निर्देश
जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को जिला में दिव्यांग बालिकाओं के लिए एक बालगृह के संचालन करने को लेकर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया।
साथ ही श्रम अधीक्षक-02 को जिले में बालश्रम से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की विगत एक वर्ष पूर्व से विवरणी उपलब्ध कराये जाने और दी जाने वाली मुआवजा राशि से संबंधित विवरणी आयोग को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया।