Officers Training on Indian Judicial Code: राजधानी के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में शनिवार को UPS अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) की जानकारी दी गयी।
झारखंड के DGP अजय कुमार सिंह ने IPS अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता की सभी खास बातें बताईं।
मौके पर DGP अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले ही शुरू कर दी गई थी।
झारखंड पुलिस की सभी इकाइयों में तैनात अधिकारियों और कर्मियों को लगातार भारतीय न्याय संहिता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
IPS अधिकारियों का प्रशिक्षण इसलिए भी बहुत जरूरी था, ताकि वे अपने-अपने जिलों में जाकर अपने जूनियर पुलिसकर्मियों को भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रशिक्षण दे सकें।
उल्लेखनीय है कि देश में एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा।
भारतीय न्याय संहिता के तहत अब हत्या का मामला धारा 302 की जगह धारा 103 के तहत दर्ज होगा। इसी तरह हत्या (Murder) के प्रयास के लिए धारा 307 की जगह धारा 109, मारपीट के लिए 323 की जगह 115, छेड़छाड़ के लिए 354बी की जगह 74, पीछा करने के लिए 354 की जगह 78, नाबालिग का अपहरण (Abduction) करने के लिए 363 की जगह 139 और बलात्कार के लिए 376 की जगह धारा 64 के तहत मामला दर्ज होगा।