Gangrape Case of Minor in Ranchi: Pocso के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) करने के मामले में एक आरोपित प्रदीप सिंह को शनिवार को दोषी करार दिया है।
प्रदीप के सजा के बिंदु पर अदालत 26 जुलाई को सुनवाई करेगी। जबकि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित नीलू लोहरा को बरी कर दिया है।
यह मामला नामकुम थाना के अंतर्गत खरसीदाग ओपी क्षेत्र का है। आरोप था कि 19 जून 2021 को प्रदीप सिंह ने 14 वर्षीय नाबालिग को फोन कर घर से बुलाया था और सुनसान जगह पर ले जाकर अपने साथी नीलू लोहरा के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
नाबालिग घर लौटकर मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी थी। इसके बाद दूसरे दिन 20 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। नाबालिग और आरोपित नीलू लोहरा एक ही गांव के रहने वाले है। जबकि आरोपित प्रदीप सिंह लापुंग के परसा गांव का रहने वाला है।