झारखंड

नाबालिग का रेप कर किया गर्भवती, दोषी को 10 साल की हुई सजा

पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व POCSO कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape ) के दोषी राजू कुमार उर्फ राजू राम को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (1) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Palamu Rape Case : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व POCSO कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म (Rape ) के दोषी राजू कुमार उर्फ राजू राम को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (1) में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

इसके अलावा 363 भादवि में पांच वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड और POCSO Act की धारा 8 में दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

इस संबंध में चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसरिया कला निवासी उत्तम सोनी (बदला नाम) ने 12 नवंबर, 2021 को थाना में राजू कुमार उर्फ राजू राम के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी (FIR) दर्ज करायी थी। अनुसंधानकर्ता ने भारतीय दंड विधान की धारा 366, 376, पॉक्सो एक्ट की धारा 4/8 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था।

राजू पर आरोप था कि 11 नवंबर, 2021 को शाम छह बजे पीड़िता के साथ मारपीट कर धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया। पीड़िता को एक कमरे के अंदर ताला लगाकर रखता था। पुलिस को पीड़िता राजू के पास मिली थी। मेडिकल बोर्ड की जांच में वह गर्भवती पाई गई थी।

Back to top button
x

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker