PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को ATS कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

ATS कोर्ट के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने मंगलवार को पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PLFI ) के सुप्रीमो दिनेश गोप को दोषी करार करते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

Digital Desk
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PLFI Supremo Dinesh Gop sentenced to two Years Imprisonment by ATS court: ATS कोर्ट के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने मंगलवार को पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ इंडिया (PLFI ) के सुप्रीमो दिनेश गोप को दोषी करार करते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

मौत का भय दिखाकर लेवी वसूलने से जुड़े मामले में ATS कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने उस पर बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दिनेश गोप को अतिरिक्त छह माह की सजा काटनी होगी। ATS ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किये, जिनके आधार पर कोर्ट ने दिनेश गोप को दोषी करार दिया है।

आतंकवाद निरोधी दस्ता (ATS) ने दिनेश गोप के खिलाफ वर्ष 2023 में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। जिसका कांड संख्या 02/2023 है। आईपीसी की धारा 385 और 17 (CLA) Act. के तहत दिनेश गोप को आरोपित करते हुए उस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। फिलहाल, दिनेश गोप जेल में बंद है। उस पर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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