Ranchi Civil Court : प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने सुनवाई के दौरान दोषी करार दिया। ATS Court के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बहस पूरी होने के बाद मंगलवार को दिनेश गोप को दोषी करार देते हुए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।
साथ ही बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दिनेश को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सुनवाई के दौरान ATS ने कोर्ट में छह गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए।
आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप के खिलाफ साल 2023 में कांड संख्या 02/2023 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। बता दें कि दिनेश गोप के ऊपर हत्या, अपहरण, फिरौती और लेवी के 100 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।