झारखंड विधानसभा मानसून सत्र को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

झारखंड विधानसभा मानसून (Jharkhand Assembly Monsoon)सत्र को लेकर निषेधाज्ञा जारी की गयी है। इस दौरान विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

Central Desk
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Section 163 regarding Jharkhand Assembly Monsoon Session : झारखंड विधानसभा मानसून (Jharkhand Assembly Monsoon)सत्र को लेकर निषेधाज्ञा जारी की गयी है। इस दौरान विधान सभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, उत्कर्ष कुमार ने गुरुवार रात BNS की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधान सभा परिसर (Legislative Assembly Complex) के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 26 जुलाई के प्रातः 08:00 बजे से दो अगस्त रात 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

निषेधाज्ञा के दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला लेकर चलने पर पांबदी रहेगी।

साथ ही किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने और ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

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