Latest Newsझारखंडहजारीबाग में मुहर्रम को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

हजारीबाग में मुहर्रम को लेकर धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

Prohibitory order imposed under section 163 regarding Muharram in Hazaribagh: मुहर्रम (Muharram ) सौहार्द व शांतिपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने के लिए अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। यह निषेधाज्ञा 19 जुलाई की रात 10 बजे तक लागू रहेगा।

अनुमति के बाद ही धार्मिक जुलूस निकाला जायेगा। DJ सख्त मना है। सभी धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारा में किसी भी प्रकार की धार्मिक सभा, गोष्ठी, जलसा निषेध रहेगा। रात 10 बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जायेगा।

Social Media Network Site पर भड़काउ भाषण, मैसेज, ऑडियो, Video पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति व एडमिन पर कार्रवाई की जायेगी। यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल, कर्मचारी, पदाधिकारी, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगा।

spot_img

Latest articles

लालू से आठ महीने बाद दिल्ली में मिले तेज प्रताप यादव, कोर्ट में तेजस्वी से भी सामना हुआ, लेकिन कोई बात नहीं हुई

पटना : राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी...

करोड़ों साल की भूगर्भीय हलचल का साक्ष्य छुपा है झारखंड की चट्टानों में : डॉ नीतीश प्रियदर्शी

रांची : झारखंड की चट्टानों में करोड़ों वर्षों में हुई भूगर्भीय हलचल का साक्ष्य...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अशोक लेलैंड के वाहन संयंत्र का उद्घाटन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए...

खबरें और भी हैं...

करोड़ों साल की भूगर्भीय हलचल का साक्ष्य छुपा है झारखंड की चट्टानों में : डॉ नीतीश प्रियदर्शी

रांची : झारखंड की चट्टानों में करोड़ों वर्षों में हुई भूगर्भीय हलचल का साक्ष्य...