रांची: झारखंड हाईकोर्ट में ई-पास की पेचीदगी को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गयी है।
रांची के धुर्वा निवासी राजन कुमार सिंह ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के माध्यम से ई-पास की पेचीदगी को खत्म करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करवायी है।
इस जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए अदालत से विशेष आग्रह किया गया है।
अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक जनहित याचिका के माध्यम से अदालत से मांग की गयी है कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करें और लोकल मूवमेंट के लिए ई- पास की बाध्यता खत्म करने का निर्देश जारी करें।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि ई-पास लेना एक जटिल प्रक्रिया है और सरकार द्वारा जारी ई-पास से संबंधित आदेश में कई खामियां हैं।
मसलन अगर किसी व्यक्ति को दूध लेने के लिए भी जाना है और वो व्यक्ति बाइक या किसी अन्य वाहन से सड़क पर निकलता है तो उसे ई- पास की जरूरत होगी।
परिचालन के लिए ई-पास अनिवार्य किया गया है। ई-पास के लिए सरकार द्वारा epassjharkhand.nic.in सिस्टम तैयार किया गया है, जिस पर लॉग इन करके लोग सरकार द्वारा अनुमत कामों के लिए ई-पास ले सकते हैं।
यह ई-पास केवल सात कामों के लिए ही जारी किया जाएगा।
इसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड व ग्रोसरी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, शादी व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए ही जारी किया जाएगा।