झारखंड हाई कोर्ट से राजेश राय की जमानत अर्जी खारिज
विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड (Cheshire Home Road) की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।
![Jharkhand High Court summoned Health Secretary and Director of RIMS](https://www.newsaroma.com/wp-content/uploads/2024/06/Jharkhand-High-Court-summoned-Health-Secretary-and-Director-of-RIMS.jpeg)
Rajesh Ray Bail Petition : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन (Land) की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में राजेश राय (Rajesh Ray) की जमानत याचिका (Bail Petition) पर सोमवार को सुनवाई हुई।
मामले में कोर्ट ने प्रार्थी एवं ED का पक्ष सुनने के बाद राजेश राय को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड (Cheshire Home Road) की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।
इस मामले में राजेश राय, प्रेम प्रकाश, अमित कुमार अग्रवाल और विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ईडी ने मामले में ECIR 5/2023 दर्ज किया गया है।
ED ने जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था, जिसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।
जालसाजी कर मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर गंगाधर राय को इस जमीन का फर्जी मालिक बनाया गया था।