Ramgarh DC Canceled the Suspicious Gathering: रामगढ़ (Ramgarh) जिला अंतर्गत मांडू अंचल के मौजा करमा, थाना संख्या 176, खाता संख्या 6, प्लॉट संख्या 3645, कुल रकबा 4.13 एकड़ गैर मजरूवा खास किस्म जंगल भूमि पर ठाकुर महतो के नाम से संदेहात्मक रूप से कायम जमाबंदी को रद्द करने करने का आदेश DC Chandan Kumar ने दिया है ।
इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा सम्पुष्टि प्राप्त होने के उपरांत उपायुक्त द्वारा अभिलेख को मूल रूप से वापस करते हुए अंचल अधिकारी, मांडू को कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।
DC ने संबंधित भूमि की जमाबंदी को रद्द करने तथा भूमि को सरकार के दखल कब्जा में लेने का आदेश दिया गया है।
इसके साथ ही उपायुक्त द्वारा अंचल अधिकारी, मांडू को उपरोक्त जमाबंदी कायम करने में दोषी/संलिप्त कर्मियों/ पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित उचित माध्यम से भेजने का निर्देश दिया गया है।
गौरतलब होकि मांडू प्रखंड के करमा क्षेत्र में संबंधित 4.13 एकड़ भूमि के संदेहात्मक जमाबंदी संबंधित मामला संज्ञान में आने के उपरांत उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में मामले की सुनवाई की गई।
न्यायालय द्वारा संबंधित मामले में बिहार/ झारखंड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H के तहत कायम संदेहात्मक जमाबंदी को रद्द करते हुए संपुष्टि हेतु आयुक्त उत्तरी, छोटा नागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजा गया था।
मामले में आगे की कार्रवाई के क्रम में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार, रांची द्वारा संबंधित जमाबंदी रद्द करने को अनुमोदन दिया गया। वहीं विभाग द्वारा संबंधित जमाबंदी को रजिस्टर 2 से Delete करने का आदेश दिया गया है।