Ranchi Civil Court : रांची न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने दुष्कर्म (Rape) के दोषी मुकेश लाल महतो को 10 वर्ष सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है।
साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर मुकेश को 10 महीने की अतिरिक्त सश्रम करावास की सजा काटनी होगी।
Court में दोषी के पक्ष में वकील सुजय दयाल ने जबकि अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस की।
यह मामला कांके थाना कांड संख्या 151/2014 से जुड़ा है। इसमें पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर 6-7 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप था। बाद में वह शादी करने से मुकर गया।
पीड़िता के इनकार करने पर जबरन यौन संबंध बनाया गया था। इस दौरान वह वर्ष 2012 और 2014 में दो बार गर्भवती (Pregnant) भी हुई और उसका गर्भपात कराया गया। इसके बाद थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था।